New update on PF account: नौकरी बदलने के तुरंत बाद करें ये काम, यहां जानें पूरी डिटेल

Samachar Jagat | Wednesday, 17 May 2023 02:07:22 PM
New update on PF account: Do this work immediately after changing job, know all details here

पीएफ अकाउंट पर नया अपडेट: ऐसे कई लोग मिलते हैं तो वे ज्यादा सैलरी और बेहतर मौकों के लिए हर 2-3 साल में नौकरी बदलते हैं।


लेकिन सैलरी बढ़ने की खुशी में अक्सर लोग एक जरूरी काम को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे भारी टैक्स भी लग सकता है. दरअसल, हम यहां भविष्य निधि (पीएफ) खातों के मर्जर की बात कर रहे हैं। नौकरी बदलने के बाद पीएफ अकाउंट को मर्ज करना बेहद जरूरी प्रक्रिया है।

भविष्य निधि

भविष्य निधि एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति बचत कार्यक्रम है जो सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है। साथ ही कई देशों में यह योजना भी चलाई जा रही है। इसमें सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने पर कर्मचारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के इरादे से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल है। फंड का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति के वर्षों के दौरान आय का एक स्थिर स्रोत रखने में सक्षम बनाना है।

पीएफ अकाउंट

वहीं जब आप नौकरी शुरू करते हैं तो ईपीएफओ की ओर से आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) मिलता है। आपका नियोक्ता तब इस यूएएन के तहत एक पीएफ खाता खोलता है और आप और आपकी कंपनी दोनों इसमें हर महीने योगदान करते हैं। और जब आप नौकरी बदलते हैं, तो आप अपना यूएएन नए नियोक्ता को देते हैं, जो बाद में उसी यूएएन के तहत दूसरा पीएफ खाता खोलता है। जिससे आपके नए नियोक्ता का पीएफ योगदान इस नए खाते में जमा हो जाता है। ऐसे में पुराने पीएफ अकाउंट को नई नौकरी के साथ-साथ नए पीएफ अकाउंट में मर्ज करना बेहद जरूरी है।

पीएफ निकासी

मुमकिन है कि किन्हीं कारणों से पीएफ खाते में जमा रकम को निकालना पड़े। ऐसे में सरकारी नियमों के मुताबिक अगर किसी कंपनी में आपका कार्यकाल पांच साल से कम है और आपके पीएफ खाते में जमा कुल रकम 50,000 रुपये से कम है तो आपको निकासी पर किसी तरह के टैक्स से छूट मिलती है। हालांकि, अगर राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो 10 प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा। इसके विपरीत, यदि आपने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है तो आपके पीएफ फंड की निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

(pc rightsofemployees)



 


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