Old Pension Scheme : कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने का आदेश जारी, एनपीएस रद्द होगा

Samachar Jagat | Tuesday, 06 Jun 2023 01:46:44 PM
Old Pension Scheme: Order issued for implementation of old pension for employees, NPS will be canceled

Old Pension Lets Update: पिछले एक साल में कई राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है।

इसके अलावा कई राज्यों में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया था। लेकिन यहां राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) की ओर से कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन (OPS) लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है.

ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन के पात्र नहीं होते हैं

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा गया कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है या जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है. ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन के पात्र नहीं होंगे। सरकार के आदेश के अनुसार जो कर्मचारी पुरानी पेंशन के विकल्प का चयन करना चाहते हैं, उन्हें 30 जून तक आवेदन करना होगा, अन्यथा उन्हें सीपीएफ योजना का सदस्य माना जाएगा.

परिवार के सदस्य भी आवेदन कर सकते हैं

पारिवारिक पेंशन के लिए मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्य भी ओपीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य के वित्त विभाग ने बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशासी, अर्धस्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों (1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद स्थापित) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है।

वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ऐसे कर्मचारी जो पुरानी पेंशन का विकल्प नहीं चुनेंगे, उनका योगदान विश्वविद्यालयों की तर्ज पर किया जाएगा. यानी नियोक्ता के हिस्से और कर्मचारी के हिस्से से 12-12 फीसदी का भुगतान करना होगा। नियोक्ता का हिस्सा पेंशन फंड में जाएगा और कर्मचारी का हिस्सा जीपीएफ फंड में जाएगा।

(pc rightsofemployees)



 


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