Power Of Attorney Rule Changed: पावर ऑफ अटॉर्नी के नियम बदले, पावर ऑफ अटॉर्नी पर लगेगी स्टांप ड्यूटी, कुछ लोगों को मिली छूट

Samachar Jagat | Wednesday, 14 Jun 2023 06:08:01 AM
Power Of Attorney Rule Changed: Rules of power of attorney have changed, stamp duty will be imposed on power of attorney, some people have got exemption

उत्तर प्रदेश में अचल संपत्ति की बिक्री पर पावर ऑफ अटॉर्नी यानी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर रजिस्ट्री यानी सेल डीड की तरह मार्केट वैल्यू (सर्कल रेट) के हिसाब से स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी.

 

पहले स्टांप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी। हालांकि अगर परिवार के सदस्य आपस में पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लेते हैं तो उन्हें स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी और केवल 5 हजार रुपए देकर पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

दरअसल सरकार ने जमीन जायदाद की अवैध खरीद-बिक्री पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है. पिछले कुछ वर्षों में राज्य में पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर काफी जमीन का लेन-देन हो रहा है।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पावर ऑफ अटार्नी पर स्टांप शुल्क वसूलने का निर्णय लिया गया. अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार देने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की जाती है। हालांकि इसे रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसकी प्रमाणिकता के लिए लोग इसे रजिस्टर करा लेते हैं। यह अचल संपत्ति की अवैध बिक्री और खरीद के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गया है।

परिवार के सदस्यों को छूट:

अगर परिवार के सदस्य आपस में पावर ऑफ अटार्नी कराते हैं तो उन्हें स्टांप ड्यूटी के बदले 5 हजार रुपये देने होंगे। जैसे पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पोती, पोती को परिवार का सदस्य माना जाता है।

फीस कितनी होगी

पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह ही संपत्ति के बाजार मूल्य के हिसाब से स्टांप शुल्क लिया जाएगा। मंत्रि-परिषद के निर्णय में पावर ऑफ अटार्नी पर नियम 23 खंड (क) के तहत स्टाम्प शुल्क भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

इसके मुताबिक 10 लाख रुपए तक के एक्सचेंज बिल पर रजिस्ट्रेशन कराने पर महिलाओं को 4 फीसदी और पुरुषों को 5 फीसदी स्टांप ड्यूटी देनी होती है। विकसित क्षेत्रों में यह शुल्क 7 प्रतिशत है। डीड न होने पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी के समान ही पावर ऑफ अटार्नी के रजिस्ट्रेशन पर भी लागू होगी।

अभी तक इसकी कीमत 50 रुपये हुआ करती थी।

उत्तर प्रदेश में पांच से कम लोगों के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी होती थी, वहां स्टांप ड्यूटी सिर्फ 50 रुपये थी. दिल्ली में पावर ऑफ अटॉर्नी पर 3 फीसदी स्टांप ड्यूटी लगती है. कुछ अन्य राज्यों में भी पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क लगाया जाता है।

(pc rightsofemployees)



 


Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.