Traffic Challan New Rules: बड़ी खबर! हेलमेट पहनने पर अब कटेगा 2000 का चालान, तुरंत चेक करें

Samachar Jagat | Saturday, 29 Apr 2023 02:25:37 PM
Traffic Challan New Rules: Big news! Now 2000 challan will be deducted for wearing helmet, check immediately

ट्रैफिक पुलिस हेलमेट न लगाने वालों और ठीक से हेलमेट न लगाने वालों से सख्ती से निपट रही है। इतना ही नहीं हेलमेट पहनने वालों का भी अब चालान किया जा रहा है।


दरअसल, हेलमेट न पहनना पहले से ही नियम तोड़ने में शामिल था, लेकिन अब ठीक से हेलमेट नहीं पहनना भी ट्रैफिक नियमों में शामिल हो गया है. इतना ही नहीं इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 1000 से 2000 रुपये तक का चालान भी काट रही है। हालांकि इस नियम को जानने के बाद भी कई लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। या हेलमेट पहनें लेकिन इसे पहनते समय गलतियां करें। ऐसे में हम आपको हेलमेट को सही तरीके से पहनने का तरीका बता रहे हैं, जिससे आप सुरक्षित रह सकें और चालान से बच सकें।

हेलमेट कैसे पहनें

दुपहिया वाहन चलाने या ऊपर बैठने से पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। यह इसलिए जरूरी है ताकि दुर्घटना के दौरान आपके सिर पर चोट न लगे। ज्यादातर हादसों में सिर में चोट लगने से लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में जब भी आप हेलमेट पहनें तो इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके सिर पर अच्छी तरह से लगा हो। हेलमेट पहनने के बाद पट्टी लगाना न भूलें।

चालान से बचने के लिए कई बार लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। वे पट्टी नहीं करते हैं। इतना ही नहीं कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप लॉक नहीं होता है। या यह टूटा हुआ है। इन सभी स्थितियों में आपका चालान किया जा सकता है।

अब 2000 रुपए चालान

भारत सरकार ने 1998 के Motor Vehicles Act में बदलाव किया है. जिसमें हेलमेट नहीं पहनने या ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर दोपहिया वाहन चालकों पर 2 हजार रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी अगर बाइक सवार ने हेलमेट पहन रखा है, लेकिन वह खुला है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यहां तक कि अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है और सिर का पट्टा कसकर नहीं पहना है, तो भी आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. कुल मिलाकर हेलमेट को अब पूरी तरह ठीक से पहनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका 2000 रुपए का चालान होगा।

हेलमेट पर आईएसआई मार्क होना चाहिए

अगर हेलमेट पर बीएसआई (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आईएसआई) का निशान नहीं है तो आप पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी बाइक-स्कूटर चलाते वक्त आपको ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194डी एमवीए के तहत आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, दिल्ली पुलिस फिलहाल लोगों का 1000 रुपये का चालान काट रही है।

 

(PC freepik)



 


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