Utility News : 1 जनवरी से जीएसटी नियम,क्रेडिट कार्ड , बैंक लॉकर में होंगे नए बदलाब

Samachar Jagat | Saturday, 31 Dec 2022 02:41:08 PM
Utility News : From January 1, there will be new changes in GST rules, credit cards, bank lockers

कई नियमों में बदलाव 1 जनवरी से प्रभावी होंगे। क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर से लेकर जीएसटी तक, कल से लागू होने वाले नए नियम और आम आदमी के व्यक्तिगत फाइनेंशली को प्रभावित करेंगे।

बैंक लॉकर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि 1 जनवरी, 2023 से देश के सभी प्रमुख बैंकों को नए लॉकर नियमों का पालन करना होगा और अपने संबंधित होल्डर्स को लॉकर एग्रीमेंट्स प्रदान करने होंगे। आरबीआई के मानकों में संशोधन पहली बार 8 अगस्त, 2021 को प्रकाशित किए गए थे, नए नियम 1 जनवरी, 2022 को प्रभावी हुए थे। सभी मौजूदा लॉकर हिररस को एक नवीनीकृत लॉकर व्यवस्था के लिए पात्रता का प्रमाण प्रदान करना और 1 जनवरी तक एक नवीनीकरण समझौते पर साइन करना जरुरी है। 2023. आरबीआई ने अनिवार्य किया है कि सभी बैंक सुरक्षित जमा लॉकर का उपयोग करने वाले ग्राहकों को अपडेट लॉकर समझौते प्रदान करें।

सेंट्रल बैंक ने सभी उधारदाताओं को IBA-ड्राफ्ट किए गए मॉडल लॉकर समझौते का उपयोग करने का निर्देश दिया है, जिसे लेटेस्ट दिशानिर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कहा जाता है। आरबीआई ने अनिवार्य किया है कि सभी बैंक अपने सुरक्षित जमा क्षेत्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी अनिवार्य किया है कि बैंक सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 180 दिनों के लिए संग्रहित किया जाए। परिणामों की तुलना करते समय, यह एक उपयोगी उपकरण होगा।

क्रेडिट कार्ड

आने वाले वर्ष में कई बैंक क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए अपने इनाम बिंदु कार्यक्रमों को बदलने के लिए तैयार हैं। ऐसा करने के लिए ग्राहकों को 31 दिसंबर तक अपने क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स का उपयोग करना होगा। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे 31 दिसंबर 2022 से पहले अपने क्रेडिट कार्ड में बचे हुए सभी रिवॉर्ड पॉइंट्स का  पेमेंट कर दें। रिवॉर्ड पॉइंट की सुविधा नए नियमों के तहत 1 जनवरी 2023 से दी जाएगी।

जीएसटी नियम
 
नए साल में जीएसटी ई-इनवॉइस और इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियमों में भी अहम बदलाव होंगे। सरकार ने जीएसटी ई-इनवॉइस की सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया है। जीएसटी के नियमों में ये बदलाव 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। ऐसे में अब पांच करोड़ रुपये या इससे ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक बिल जेनरेट करना जरूरी होगा।



 

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