Utility News : जल्द से जल्द करें पैन को आधार से लिंक, नहीं तो हो जाएंगे निष्क्रिय

Samachar Jagat | Monday, 06 Mar 2023 03:49:44 PM
Utility News : Link PAN with Aadhaar as soon as possible, otherwise it will be inactive

सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित कुछ सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैन-आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पहले कहा था कि अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो 31 मार्च, 2023 के बाद "निष्क्रिय" हो जाएगा। लिंक करने की पहले की समय सीमा 31 मार्च, 2022 थी जिसे 1000 रुपये के चार्ज के साथ बढ़ाया गया था।  

  आधार-पैन लिंकिंग की स्थिति कैसे जांचें

a) अपना आयकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने के लिए incometax.gov.in पर जाएं।
b) 'ink Aadhaar Status' ऑप्शन के लिए देखें।
c) अपना पैन और आधार नंबर एंटर करें, फिर 'View Link Aadhaar Status' चुनें।
d) यदि आपका पैन आपके आधार से जुड़ा हुआ है तो आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा।
आपका पैन 10 अंकों का पैन> आधार नंबर से जुड़ा होगा 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर>।

अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने के लिए, आप  स्टेप्स को फॉलो करें :  

1. भारत के आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Quick Links' सेक्शन के तहत उपलब्ध 'Link Aadhaar' ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और अपने आधार कार्ड में एंटर नाम दर्ज करना होगा।
4. पेज पर प्रदर्शित कैप्चा कोड एंटर करें और 'Link Aadhaar' बटन पर क्लिक करें।



 


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