Voter ID Card: आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत... सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है

Samachar Jagat | Friday, 08 Sep 2023 02:06:01 PM
Voter ID Card: Big relief to Aadhar card holders… government has extended the deadline to link Aadhaar card with voter ID


वोटर आईडी कार्ड: सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले यह काम 1 अप्रैल 2023 से पहले होना था, लेकिन यह समयसीमा एक साल के लिए बढ़ा दी गई है. सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब यह काम 31 मार्च 2024 तक किया जा सकेगा.

आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने राहत देते हुए आधार और वोटर आईडी को लिंक करने की समयसीमा बढ़ा दी है. पहले यह काम 1 अप्रैल 2023 से पहले करना था, लेकिन अब आप 31 मार्च 2024 तक अपने आधार को वोटर आईडी से लिंक कर सकते हैं।

नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कानून एवं न्याय मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी साझा की है. हालाँकि, सरकार का कहना है कि यह काम अनिवार्य नहीं, बल्कि स्वैच्छिक है। चुनाव आयोग के मुताबिक, इससे एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में आने या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार आने की जानकारी मिल जाएगी. यह काम घर बैठे ऑनलाइन भी आसानी से निपटाया जा सकता है। इसे पूरा करने की प्रक्रिया बहुत आसान है.

ऐसे लिंक करें आधार-वोटर आईडी

सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल nvsp.in पर जाएं।
अब होम पेज पर सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करें।
नये पेज पर मांगी गई सारी जानकारी और आधार नंबर भरें.
सारी जानकारी भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड फोन पर एक ओटीपी आएगा.
ओटीपी को निर्धारित स्थान पर दर्ज करें। ऐसा करते ही आपका आधार वोटर आईडी से लिंक हो जाएगा.
इसकी जानकारी आपके फोन पर एसएमएस या ईमेल के जरिए दी जाएगी.
आधार-पैन को लिंक करने के लिए अब कम समय बचा है, भले ही सरकार ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है। लेकिन आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा नजदीक आ रही है. इस काम को पूरा होने में सिर्फ 9 दिन बचे हैं. अगर 31 मार्च 2023 तक ये काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा. यानी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

अगर ऐसा हुआ तो कार्डधारक म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक खाते खोलने जैसे काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर बंद पैन को दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.

पैन को आधार से कैसे लिंक करें

इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें।
आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें.
'मैं अपना आधार विवरण सत्यापित करता हूं' विकल्प चुनें।
आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भरें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें।
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.



 


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