Bengaluru Stampede : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ पर राज्य सरकार से मांगे हैं 9 सवालों के जवाब...

Trainee | Saturday, 07 Jun 2025 11:03:24 PM
Bengaluru Stampede: Karnataka High Court has sought answers to 9 questions from the state government on the stampede outside Chinnaswamy Stadium

इंटरनेट डेस्क। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को हुई भगदड़ को लेकर विवाद और जांच तेज होने के साथ ही कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर राज्य सरकार से नौ प्रमुख सवालों के जवाब मांगे हैं। अदालत ने इस चौंकाने वाली घटना के जवाब में दायर एक स्वप्रेरणा रिट याचिका के बाद हस्तक्षेप किया है, और इसने कर्नाटक सरकार से इस मामले पर 10 जून तक उच्च न्यायालय में अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ ने राज्य सरकार से नौ प्रमुख सवालों के जवाब मांगे हैं...


   
ये हैं वे 9 सवाल ?

  • आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए किसने अनुमति दी?

  • यह निर्णय कब और कैसे लिया गया?
  • क्या आयोजकों ने आवश्यक अनुमति प्राप्त की थी?
  • स्थल के आसपास यातायात को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए थे?
  • भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी?
  • मौके पर कौन सी चिकित्सा और आपातकालीन सुविधाएँ उपलब्ध थीं?
  • क्या पहले से उपस्थित लोगों की संख्या का अनुमान लगाया गया था?
  • क्या घायलों को स्थल पर तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?,
  • घायलों को अस्पताल ले जाने में कितना समय लगा?
  • इस आयोजन के बारे में पूछे गए सवालों के अलावा, पीठ ने इस पैमाने के खेल आयोजनों और सार्वजनिक समारोहों के लिए 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अस्तित्व पर भी सवाल उठाया।

बेंगलुरु में भगदड़

यह भगदड़ 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग आरसीबी टीम की आईपीएल जीत के जश्न में भाग लेने के लिए उमड़े थे। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हो गए।

PC: Jagran



 


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