'ब्रह्मोस चीन बॉर्डर पर नहीं ले जाएंगे तो कैसे करेंगे रक्षा? सड़कें चौड़ी चाहिए', SC में बोली सरकार

Samachar Jagat | Friday, 12 Nov 2021 02:06:58 PM
'If you don't take BrahMos to border, how will you fight with China,' said Central Govt in SC

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एक गैर सरकारी संगठन से चारधाम परियोजना को मंजूरी देने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर सुझाव देने को कहा है. सरकार ने चारधाम परियोजना का बचाव करते हुए शीर्ष अदालत में अपना पक्ष रखा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ''अगर सेना अपने मिसाइल लॉन्चर, भारी मशीनरी को उत्तरी भारत-चीन सीमा पर नहीं ले जाएगी, तो वे देश की रक्षा कैसे करेंगे, युद्ध कैसे लड़ेंगे.''

हालांकि, चारधाम राजमार्ग परियोजना के निर्माण के कारण हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की चिंताओं पर, सरकार ने कहा है, "आपदाओं को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। सेना को पहाड़ी दर्रों के माध्यम से चीनी सीमा तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर काम करना है। चाहे वह भूस्खलन हो या हिमपात।'' जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और विक्रम नाथ की पीठ ने सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ 'सिटीजन फॉर ग्रीन दून' एनजीओ द्वारा दायर एक याचिका पर अपने आदेश में संशोधन करने के लिए रक्षा मंत्रालय की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।


 
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि क्षेत्र में भूस्खलन को कम करने के लिए कदम उठाए जाएं। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत में कहा कि ये कठिन क्षेत्र हैं, जहां सेना को भारी वाहन, मशीनरी, हथियार, मिसाइल, टैंक, सैनिक और खाद्य सामग्री भेजनी होती है. उन्होंने कहा कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल 42 फीट लंबी है, इसके लॉन्चर ले जाने के लिए बड़े वाहनों की जरूरत होती है। अगर सेना अपने मिसाइल लांचर और मशीनरी को उत्तरी चीन की सीमा तक नहीं ले जा पाएगी तो वे युद्ध कैसे लड़ेंगी?



 

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