नए ट्रैफिक नियम: नाबालिग बच्चों के गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए सरकार ने जारी किया नया आदेश, तुरंत करें जांच

Samachar Jagat | Friday, 05 Jan 2024 09:33:53 AM
New Traffic Rules: Government issues new order to ban minor children from driving, check immediately

लखनऊ: क्या आपने कभी सुना है कि बच्चों की गलतियों के लिए माता-पिता को जेल की सजा हो? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू हो गया है, जिसके मुताबिक अपने बच्चों की गलतियों पर माता-पिता को जेल जाना होगा। यह आपको अजीब लग सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के गाड़ी चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।


सरकार ने नाबालिग लड़के-लड़कियों के दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई माता-पिता 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के या लड़की को वाहन चलाने के लिए देते हैं, तो उन्हें तीन साल की जेल होगी और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा गया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जारी किया गया है.

जुर्माना और लाइसेंस रद्द

आदेश में कहा गया है कि अगर कोई अभिभावक (वाहन मालिक) 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए देता है तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा. अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को तीन साल तक की कैद और 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. साथ ही वाहन का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जायेगा.

इस तरह ये नया नियम बनाया गया

उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. सुचिता चतुर्वेदी ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर बताया था कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया और चार पहिया वाहन चला रहे हैं, जिससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं घटित हो रहा है. आपको बता दें कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और लोहिया अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में 40 से 45 फीसदी नाबालिग होते हैं जिनकी उम्र 13 साल से 18 साल के बीच होती है.



 


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