PACL चिट फंड रिफंड: पर्ल्स में निवेश करने वालों के लिए SEBI का ऐलान, पैसा वापस पाने के लिए जल्दी करें ये काम

Samachar Jagat | Thursday, 28 Sep 2023 10:53:36 AM
PACL Chit Fund Refund: SEBI’s announcement for those investing in Pearls, do this quickly to get money back

PACL चिट फंड रिफंड न्यूज: अगर आपने भी पर्ल्स/PACL इंडिया लिमिटेड में निवेश किया है तो यह खबर आपके लिए है। सेबी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने पीएसीएल ग्रुप के निवेशकों से मूल दस्तावेज जमा करने को कहा है।

समिति ने 19,000 रुपये तक के रिफंड वाले निवेशकों से अपना पैसा वापस पाने के लिए 31 अक्टूबर तक दस्तावेज जमा करने को कहा है। समिति ने केवल उन्हीं निवेशकों को अपने मूल दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है जिनके आवेदन सत्यापित हो चुके हैं।

मूल पीएसीएल पंजीकरण प्रमाण पत्र मांगा

पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए संपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। समिति ने विभिन्न चरणों में रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साल 2016 में कमेटी का गठन किया था. सेबी की वेबसाइट पर जारी नोटिस के मुताबिक, समिति ने 17,001 रुपये से 19,000 रुपये तक के दावे वाले निवेशकों से मूल पीएसीएल पंजीकरण प्रमाणपत्र मांगा है।

इस संबंध में सूचना एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी।


इसके लिए ऐसे निवेशकों को पात्र माना गया है, जिनके आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुके हैं। इस संबंध में सभी पात्र निवेशकों को एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। बयान में कहा गया है कि मूल प्रमाणपत्र स्वीकार करने की सुविधा 1 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक खुली रहेगी। आपको बता दें कि PACL को पर्ल्स ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले सेबी की ओर से 15,000 रुपये तक का रिफंड जारी किया जाता था.

रिफंड कब आना शुरू हुआ?

आपको बता दें कि पीएसीएल निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया जनवरी 2020 में शुरू हुई थी। इस प्रक्रिया के तहत पहले 5,000 रुपये तक के दावों का निपटान किया गया था। इसके बाद जनवरी-मार्च 2021 तक 10,000 रुपये तक के दावे वाले आवेदन स्वीकार किए गए। इसके बाद अप्रैल 2022 से सेबी ने 10001 रुपये से लेकर 15000 रुपये तक के रिफंड के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। अब 19 हजार रुपये तक के रिफंड की प्रक्रिया है। चल रहा है। इसके लिए निवेशकों से 31 अक्टूबर तक आवेदन जमा करने को कहा गया है.



 


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