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इंटरनेट डेस्क। 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दो सिख नागरिकों की हत्या को लेकर दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने इससे पहले 25 फरवरी तक इस संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
तिहाड़ जेल में बंद सज्जन कुमार को 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से संबंधित मामले में कोर्ट ने दोषी माना है। उन्हें 12 फरवरी को दंगा, गैरकानूनी सभा और हत्या आदि से संबंधित धाराओं के तहत दोषी मानाया गया था।
सज्जन कुमार दिल्ली कैंट मामले में पहले से ही उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। खबरों के मानें से कोर्ट के इस फैसले से पीडि़त महिलाएं नाखुश हैं। पीडि़ता महिलाओं ने सज्जन कुमार को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है।
PC: abplive
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