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इंटरनेट डेस्क। हरियाणा के गुरुग्राम के एक स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) पर एक महिला वकील की शिकायत पर बलात्कार सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। महिला वकील ने आरोप लगाया है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और 22 मई को सुबह 3 बजे तक उसे थाने में बैठाए रखा गया। दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस के एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ बलात्कार, शील भंग करने, महिला का अपमान करने, चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी देने सहित अन्य धाराओं के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की है।
अधिवक्ता ने क्या आरोप लगाया
22 मई को दिल्ली के सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई जीरो एफआईआर तीस हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली एक महिला अधिवक्ता की शिकायत पर आधारित है। कथित घटना गुरुग्राम के सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन में हुई। शिकायत के अनुसार, महिला वकील ने कहा कि उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसे सुबह 3-3:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई और खुद एसएचओ ने उसे धमकाया।
मुवक्किल की पत्नी ने उनकी कार रोकी और ...
वकील ने दावा किया कि 21 मई को वह अपने मुवक्किल के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 51 महिला पुलिस स्टेशन में उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले की जांच के लिए गई थी। जांच के बाद जब वे दिल्ली लौट रहे थे, तो मुवक्किल की पत्नी ने उनकी कार रोकी और उन्हें गालियां देनी शुरू कर दीं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने कथित तौर पर कार की खिड़की पर पत्थर फेंका। इसके बाद वकील और उसके मुवक्किल ने पुलिस की आपातकालीन हेल्पलाइन (112) पर संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराने के लिए सेक्टर 50 थाने गए। जब मुवक्किल शिकायत लिख रहा था, तो कथित तौर पर एक महिला कांस्टेबल ने उसे रोकने की कोशिश की। जब वकील ने विरोध किया, तो कथित तौर पर उसे जबरन एसएचओ के कमरे में ले जाया गया। यह गुरुग्राम है, दिल्ली नहीं। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, एसएचओ ने उसे धमकाते हुए कहा कि तुम गुरुग्राम में खड़ी हो, दिल्ली में नहीं। यहां रोजाना 365 वकील आते हैं। मैं तुम्हें वकालत सिखाऊंगा। तुम हमारी ताकत नहीं जानती, मैं जो चाहूँगा करूंगा।
PC : hindutantimes