नई दिल्ली। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने कहा है कि विभिन्न हस्तियों यानी सेलिब्रिटी को किसी भी उत्पाद का विज्ञापन करने से पहले उसके बारे में उचित पड़ताल कर लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पाद विशेष को लेकर वह जो दावे विज्ञापन में कर रहे हैं वे भ्रामक नहीं हों।
परिषद ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें परिषद ने कहा है कि विज्ञापन देने वाली कंपनी व एजेंसी को सम्बद्ध सेलिब्रिटी को विज्ञापन संहिता की पूरी जानकारी देनी चाहिए।
इसके साथ ही परिषद ने सेलिब्रिटी द्वारा उन उत्पादों, उपाचारों या उपायों का विज्ञापन करने से प्रतिबंधित कर दिया है जिन पर दवा व जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) कानून तथा दवा एवं कास्मेटिक काननू के तहत रोक है। इसके साथ ही सेलिब्रिटी उन उत्पादों के विज्ञापन भी नहीं कर सकेंगी जिनकी पैकेजिंग या विज्ञापन पर कानूनन ‘स्वास्थ्य के लिए घातक या स्वास्थ्य चेतावनी’ प्रकाशित करना अनिवार्य है।