paytm के बैंगलुरू प्रबन्धक को नोटिस

Samachar Jagat | Wednesday, 11 Jan 2017 08:00:01 PM
consumer court given notice to paytm bangalore manager 

जयपुर। राजस्थान में उपभोक्ता मामले विभाग की राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन के प्रबंधक ने शिकायत पर कर्नाटक राज्य के पेटीएम बैंगलुरू के प्रबन्धक को नोटिस जारी किया है। 

उपभोक्ता मामले विभाग के उपनिदेशक संजय झाला ने बताया कि नोटिस का सात दिन में जवाब मांगा गया है। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय अवधि में जवाब नहीं दिया गया और इस क्रम में और शिकायत प्राप्त होती है तो उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा गुणावगुण के आधार पर सक्षम अदालत उपभोक्ता प्रतितोष निवारण मंच या आयोग के समक्ष कार्यवाही की जा सकती है, जिसके खर्चे का दायित्व प्रबन्धक पेटीएम बैंगलुरू का होगा। 

उपभोक्ता जब भी पेटीएम द्वारा कोई ट्रांजेक्शन करता है और कोई समस्या आने पर वह उनके दिये गये ई-मेल आई डी पर मेल करता है तो उसे देरी से जवाब प्राप्त होता है। 

कम्पनी के कस्टमर केयर पर सम्पर्क करने के लिए कोई टोल फ्री नम्बर अथवा कोई फोन नम्बर उपलब्ध नहीं है। 
अगर यह सुविधा कम्पनी की तरफ से प्रदान की जाये तो उपभोक्ता कम्पनी से जल्द सम्पर्क स्थापित कर सकता है और अपनी बात उन्हें आसानी से बता भी सकता है। 



 

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