शीला दीक्षित के दामाद इमरान को नहीं मिली जमानत

Samachar Jagat | Friday, 18 Nov 2016 07:21:34 PM
court did not granted sheila dixit son in law bail

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने चोरी और अपनी पत्नी की सम्पत्ति हड़पने के मामले में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दामाद सईद मोहम्मद इमरान की जमानत की अर्जी को आज खारिज कर दिया। 

इमरान की पत्नी लतिका ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी मां के दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारने के बाद इमरान का रवैया उनके प्रति बदल गया और वह उनके साथ आक्रामक और रुखा व्यवहार करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया था कि इमरान ने नैनीताल में उनके भूखंड के कागजात हथिया लिए। 

पुलिस ने लतिका की शिकायत पर इमरान को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया और ट्रांजिट रिमांड पर वह उन्हें दिल्ली लाई। इमरान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 403 (सम्पत्ति हड़पने), 120 बी (आपराधिक षडय़ंत्र करने), 201 (साक्ष्य छिपाने) और 420 (धोखाधड़ी) तथा घरेलू हिंसा अधिनियम में महिला संरक्षण प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

पुलिस ने बताया कि लतिका और पेशे से वास्तुकार इमरान(49 वर्ष) का विवाह 1996 में हुआ था लेकिन दोनों पिछले दस महीने से अलग रह रहे हैं। इमरान के वकील की दलील है कि जांच एजेंसी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है क्योंकि इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है।

अधिकारी के सामने पेश किए जाने से पहले पुलिस को उन्हें नोटिस देना चाहिए था ताकि हिरासत से उन्हें छुड़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि इमरान को सशर्त जमानत दी जा सकती थी। 



 

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