चार्टर्ड विमानों से पुराने नोट ले जाने पर पायलटों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Samachar Jagat | Wednesday, 30 Nov 2016 11:03:42 AM
Chartered planes will take action against the pilots to take old currency

नई दिल्ली । प्रतिबंधित पुराने नोटों को देश के एक कोने से दूसरे कोने में ले जाने के लिए चार्टर्ड विमानों के इस्तेमाल की बात सामने आने के बाद नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने ऐसे ऑपरेटरों तथा पायलटों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

 डीजीसीए ने जारी एक सर्कुलर में कहा ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ नॉन शिड्यूल्ड ऑपरेटरों का इस्तेमाल प्रतिबंधित नोटों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने के लिए किया जा रहा है, विशेष कर ऐसी हवाई पट्टियों से जहाँ यात्रियों के सामान के स्क्रीभनग की सुविधा नहीं है।

 सर्कुलर के अनुसार, वर्ष 2010 के विमानन सुरक्षा आदेश के तहत किसी भी नॉन ऑपरेशन क्षेत्र या स्क्रीनिंग की सुविधा रहित हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों से उड़ान 
भरने या वहाँ उतरने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना जरूरी है। ऐसी जगहों पर 10 या उससे कम सीट वाले विमानों हेलीकॉप्टरों की उड़ान से पहले यात्रियों के सामान की जाँच की जिम्मेदारी पायलट इन-चार्ज की होगी। 

डीजीसीए ने कहा सभी नॉन शिड्यूल्ड ऑपरेटर तथा निजी विमान ऑपरेटरों को विमान सुरक्षा आदेश का कठोरता पूर्वक पालन करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा नहीं करने पर पायलट तथा ऑपरेटर दोनों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जायेगी। 

उल्लेखनीय है कि खुफिया जानकारी के आधार पर नागालैंड के दिमारपुर में एक निजी चार्टर्ड विमान से उतरे एक व्यक्ति के पास से 3.5 करोड़ रुपये मूल्य के पुराने नोट बरामद किये गये थे। 

विमान ने हरियाणा के हिसार से उड़ान भरी थी। इसके कुछ दिन बाद ही एक अन्य घटना में कोलकाता से दिमारपुर गये एक व्यक्ति के पास से पाँच लाख रुपये मूल्य के पुराने नोट बरामद किये गये थे।
 



 
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