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जयपुर। राजस्थान सरकार की ओर से आमजन के हित में कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्हीं में एक उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना भी है। राज्य सरकार की इस योजना के प्रति लोगों में भारी उत्साह है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से शत—प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी को इस योजना का शुभारंभ किया था और 15 जनवरी को विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी।
योजना के तहत मिलेंगे ये लाभ
राज्य सरकार की इस योजना में कई लाभ मिलेंगे। योजना के तहत 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपए एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, अधिकतम 35 हजार रुपए की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। योजना के लिए अब तक 5,089 लोगों ने आवेदन किया है।
PC: bbc
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