ITR Filing: इस काम को करने के लिए आपके पास बचे है बस कुछ ही घंटे, फिर जुर्माना देकर करना होगा पूरा

Samachar Jagat | Monday, 31 Jul 2023 11:46:11 AM
ITR Filing: You have only a few hours left to do this work, then you will have to complete it by paying a fine.

इंटरेनट डेस्क। आज जुलाई महीने की आखिरी तारीख है और आज आपके पास एक काम करने की आखिरी तारीख है। अगर आज आप ये काम नहीं करते है तो आपको नुकसान तो होगा ही साथ ही आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जी हां आज आज 31 जुलाई है और आज ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन भी है।

आपको बता दें की अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहि। अगर आप अपना आईटीआर फाइल करना चूक गए तो आपको भारी नुकसान होगा और जुर्माना भी देना होगा। आज डेडलाइन खत्म होने के बाद आपको आईटीआर फाइल करने के लिए जुर्माना देना होगा। 

अगर आप 31 जुलाई 2023 तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो आप दिसंबर 31 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। हालांकि, उसके लिए आपको जुर्माना देना होगा। 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस चुकानी होगी। अगर आप साल में पांच लाख रुपये से अधिक की कमाई करते है, तो उसे लेट फाइन के रूप में 5,000 रुपये देने होंगे।

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