नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए को निर्देश दिए हैं कि वह दिल्ली बॉर्डर के पास स्थित कौशांबी में सीवर लाइनों का निर्माण करवाने के लिए एक माह के भीतर गाजियाबाद नगर निगम जीएनएन को 1.17 करोड़ रूपए दे।
न्यायाधीश यू डी साल्वी की अध्यक्षता वाली पीठ ने जीएनएन को ये निर्देश भी दिए कि वह सभी सीवर लाइनों को बारिश के पानी की निकासी वाली नालियों से जोड़े और पास के गांवों से आने वाले गंदे पानी को कौशांबी टाउनशिप के इन नालों में आने से एक माह के भीतर रोके।
पीठ ने कहा कि जीडीए सीवर लाइनों के निर्माण के लिए गाजियाबाद नगर निगम को एक माह के भीतर 1,17,69,000 रूपए देगा। इस राशि का इस्तेमाल निगम सिर्फ इस काम के लिए ही करेगा और वह जीडीए को ‘उपयोग प्रमाणपत्र’ देगा। विशेषज्ञ सदस्य रंजन चटर्जी वाली इस पीठ ने यह भी कहा, ‘‘इस राशि को प्राप्त करने के दो माह के भीतर गाजियाबाद नगर निगम सीवर लाइनें बनाएगा। गाजियाबाद नगर निगम और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को 90 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्टें रजिस्ट्री में दायर करनी होंगी।