अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में हुए बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने गुरुवार को दोषियों की सजा दिलाने को लेकर हुई बहस के बाद सजा का फैसला 18 मार्च तक टाल दिया है। इस दौरान ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची।
वहीं गुरुवार को दरगाह बम ब्लास्ट के आरोपी माने गए देवेन्द्र गुप्ता को उम्रकैद की सजा पर कोर्ट में बहस हुई। इस बहस में बचाव पक्ष के वकील की ओर से सजा देने को लेकर एतराज जताया। इसके बाद कोर्ट ने सजा का फैसला 18 मार्च तक टाल दिया है। उल्लेखनिय है कि साल 2007 में अजमेर दरगाह में एक बम धमाका हुआ था।
इस दौरान कई जायरीन मारे गए थे और करीब 15 लोग घायल हो गए थे। हुए थे। वहीं ब्लास्ट के मुख्य तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना था। वहीं बम ब्लास्ट के इस मामले में करीब 14 लोगों को आरोपी माना था। मामले को लेकर आठ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्ता कर लिया था जबकि चार आरोपी अभी फरार है।
वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी से पहले ही मौत हो चुकी है। इसी मामले को लेकर गुरुवार को एनआईए की एक विशेष अदालत में आरोपियों को पेश किया गया। जहां दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने सजा का फैसला 18 मार्च तक टाल दिया है।