मुजफ्फरपुर। बिहार में मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आज पांच लोगों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) प्रभाकर मिश्र ने कांटी थाना क्षेत्र के गोसाईपुर गांव में हुई हत्या के एक मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बासुदेव सहनी, महेन्द्र सहनी, राम स्वरुप सहनी, कपिल सहनी और अकलू भगत को यह सजा सुनाई।
अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वर्ष 1989 में गोसाईपुर गांव निवासी कैलाश भगत को इन दोषियों ने हत्या कर दी थी।
इस सिलसिले में मृतक के पुत्र राजेन्द्र भगत के बयान पर संबंधित थाना में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनमें से एक नाबालिग आरोपी को बरी कर दिया गया है।