Employees retirement age increased: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में 2 साल की बढ़ोतरी, चेक करें डिटेल्स

Samachar Jagat | Tuesday, 13 Jun 2023 11:22:56 AM
Employees retirement age increased: Great news for employees! 2 years increase in the retirement age of these employees, check details

शहर में 20,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए एक अच्छी खबर है. यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में लागू केंद्रीय सेवा नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, इस अधिसूचना के जारी होने के बाद अब सेवानिवृत्ति की उम्र (Central Government Employees Retirement Age) 60 साल हो जाएगी. शिक्षकों को वेतनमान और डीए केंद्र के कर्मचारियों के साथ लगभग 4000 रुपये प्रति माह तक यात्रा भत्ता मिलेगा। स्कूलों में अब उप प्राचार्य के पद होंगे, वरिष्ठता के आधार पर होगी नियुक्ति महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए दो साल की छुट्टी मिलेगी। 12वीं कक्षा तक के दो बच्चों के माता-पिता को शिक्षा भत्ता मिलेगा।

इस अधिसूचना से यूटी कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों में भी बदलाव होगा। अधिसूचना तैयार किए गए विभिन्न ग्रेडों के लिए वेतन तालिकाओं को निर्दिष्ट करती है। जैसा कि गृह मंत्रालय ने पिछले साल 29 मार्च को चंडीगढ़ कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2022 को अधिसूचित किया था और अधिसूचना के अनुसार पंजाब सेवा नियमों को 1 अप्रैल, 2022 से केंद्रीय सेवा नियमों से बदल दिया गया था। बकाया के हकदार होंगे।

इतना ही नहीं, केंद्रीय सेवा नियमों को अपनाने के साथ ही सेवानिवृत्ति की आयु भी 2022 से 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।

केंद्रीय सेवा नियमों के लागू होने से कर्मचारियों के वेतनमान केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप होंगे, जो वर्तमान में पंजाब सरकार के कर्मचारियों की संबंधित श्रेणियों के अनुरूप थे। अब ये राष्ट्रपति की केन्द्रीय सिविल सेवाओं में संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के समान होंगी और उन्हीं नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगी।

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामलों में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों, यूटी चंडीगढ़ के पूर्णकालिक रोजगार में नहीं रहने वाले व्यक्तियों, आकस्मिकताओं से भुगतान करने वाले व्यक्तियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे।

. इंजीनियरिंग विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग जिसका वेतनमान वर्तमान में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विनियम, 2021 द्वारा शासित है। बताया गया कि इंजीनियरिंग विभाग, चंडीगढ़ के इलेक्ट्रिकल विंग के संबंध में एक अलग अधिसूचना जारी की जाएगी।

गौरतलब है कि पंजाब में आप सरकार बनने के करीब 14 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने की घोषणा की थी. हालांकि पंजाब में इसका कड़ा विरोध हुआ था। लोकसभा में पंजाब के कई सांसदों ने अधिसूचना जारी नहीं करने की मांग की थी.

 



 


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