- SHARE
-
नई दिल्ली, 6 मार्च 2025: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने प्रोफाइल अपडेट करने के नियमों में बदलाव किया है। अब EPF सदस्य अपने आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी को बिना किसी दस्तावेज़ के अपलोड किए अपडेट कर सकते हैं।
प्रमुख बदलाव:
- अब EPF सदस्य बिना नियोक्ता की अनुमोदन के अपने नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता-पिता के नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम, नौकरी जॉइनिंग और छोड़ने की तिथि जैसी जानकारी अपडेट कर सकते हैं, बशर्ते उनका UAN आधार से जुड़ा हो।
- पहले सदस्य को अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए नियोक्ता से अनुमोदन लेना पड़ता था, जिससे अपडेट में 28 दिनों तक की देरी हो सकती थी। अब यह प्रक्रिया सरल हो गई है।
45% प्रोफाइल सुधार की अनुमति अब कर्मचारियों को:
EPFO के एक बयान के अनुसार, "वित्तीय वर्ष 2024-25 में EPFO को प्राप्त कुल 8 लाख सुधार अनुरोधों में से लगभग 45% अब सदस्य खुद ही बिना नियोक्ता या EPFO की मंजूरी के स्वीकृत कर सकेंगे।"
क्या होगा अगर UAN अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया था?
यदि UAN अक्टूबर 1, 2017 से पहले जारी किया गया था, तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए नियोक्ता की अनुमोदन जरूरी होगा।
UAN अपडेट और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया:
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.epfindia.gov.in) पर जाएं।
- UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉग इन करें।
- मेन्यू में 'मैनेज' ऑप्शन पर क्लिक करें।
- 'बेसिक डिटेल्स को संशोधित करें' विकल्प पर क्लिक करें।
- आधार कार्ड के अनुसार व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें और सबमिट करें।
- प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया को 'ट्रैक रिक्वेस्ट' विकल्प से ट्रैक करें।
ध्यान देने योग्य बातें:
- EPF खाते में कोई भी अपडेट या निकासी करने के लिए आधार और PAN का लिंक होना अनिवार्य है।
- अगर EPF विवरण और आधार में कोई अंतर है, तो मंजूरी में देरी हो सकती है, और इसे ठीक करने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है।
EPFO ने यह बदलाव EPF सदस्यों के लिए प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए किया है, जिससे समय और प्रयास की बचत होगी।