NPS Restriction: NPS मेंबर्स के लिए PAN लिंक कराना अनिवार्य, डेडलाइन के बाद ट्रांजेक्शन बंद हो जाएगा

Samachar Jagat | Friday, 12 May 2023 01:56:33 PM
NPS Restriction: Mandatory for NPS members to link PAN, transaction will stop after deadline

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी है।


पेंशन नियामक (पीएफआरडीए) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के सदस्यों से कहा है कि अगर किसी सदस्य का पैन और आधार तय समय सीमा के भीतर लिंक नहीं होता है तो उसके एनपीएस खाते में लेनदेन पर रोक (एनपीएस प्रतिबंध) लगा दी जाएगी।

पेंशन रेगुलेटर (पीएफआरडीए) ने 2 मई 2023 को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि सभी एनपीएस मेंबर्स के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। इस संबंध में 23 मार्च, 2023 को एक अधिसूचना भी जारी की गई है। पैन एनपीएस खातों के लिए प्रमुख पहचान संख्या और नो योर कस्टमर (केवाईसी) आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए इसे लिंक कराना अनिवार्य है, ताकि एनपीएस खाते से लगातार और सुचारू लेनदेन होता रहे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को दिया गया पैन 30 जून 2023 तक आधार से लिंक नहीं होता है तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसा होने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पेनल्टी और जुर्माना लागू होगा। फिलहाल पैन-आधार को लिंक कराने के लिए 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होती है। आयकर अधिनियम की धारा 234एच के तहत भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

एनपीएस खाते में आधार कैसे अपडेट करें

एनपीएस खाते में आधार कार्ड केवाईसी विवरण के रूप में उपयोग किया जाता है। एनपीएस सदस्यों को पैन आधार लिंक करने से पहले एनपीएस से जुड़े आधार के सभी विवरणों को सत्यापित करना होगा। अगर आधार विवरण में कोई बदलाव होता है तो एनपीएस सदस्यों को पैन आधार लिंक का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है। यहां जानिए एनपीएस खाते से लिंक आधार को ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया।

एनपीएस सब्सक्राइबर सबसे पहले https://cra-nsdl.com/CRA/ के जरिए अपने एनपीएस अकाउंट में लॉगइन करें।
इसके बाद मेंबर मेन्यू 'अपडेट आधार/एड्रेस डिटेल्स' पर क्लिक करें।
सदस्य अब खुलने वाले नए मेनू के तहत 'अपडेट विवरण' पर क्लिक करें।
इसके बाद आवेदक 'आधार संख्या जोड़ें/अपडेट करें' विकल्प का चयन करता है।
अब अपना आधार नंबर दर्ज करें और 'जनरेट ओटीपी' पर क्लिक करें।
सदस्य को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यूआईडीएआई से प्राप्त ओटीपी दर्ज करना चाहिए।
इसके बाद ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन के बाद आधार आपके PRAN से लिंक हो जाएगा।
एनपीएस सदस्य के प्रान के लिए दर्ज किया गया नाम पंजीकृत नाम से मेल खाना चाहिए।
इसके बाद आपको मैसेज मिलेगा कि आपके परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) के लिए आधार सीडिंग सफल है।

(pc rightsofemployees)



 


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