How To File ITR : इस बार नहीं बढ़ेगी तारीख! घर बैठे 15 मिनट में फाइल करें ITR

Samachar Jagat | Saturday, 29 Jul 2023 10:08:52 AM
How To File ITR: This time the date will not increase! File ITR in 15 minutes while sitting at home

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. आकलन वर्ष 2023-24 यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। इसके आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है।

आयकर विभाग रोजाना करदाताओं को संदेश और ईमेल भेजकर जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए कह रहा है। आमतौर पर लोगों को आखिरी वक्त पर आईटीआर दाखिल करने की आदत होती है। इससे कई बार सिस्टम हैंग हो जाता है और आईटीआर भरने में दिक्कत आती है. इसलिए आपको भी आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है और आप खुद घर बैठे 15 मिनट में यह काम पूरा कर सकते हैं।

करदाता अक्सर अपना आईटीआर दाखिल करने से घबराते हैं। उन्हें ये काम बहुत मुश्किल लगता है. ऐसे में वे मोटी फीस वसूलने वाले सीए से आईटीआर भरवाते हैं। लेकिन इसे भरना बहुत आसान है. आज हम आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप घर बैठे अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया काफी आसान है. इसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

ऐसे भरें ITR

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आपको लॉगइन करना होगा. अगर अकाउंट नहीं है तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें.

इसके बाद आपको होमपेज पर ई-फाइल का विकल्प चुनना होगा और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुनना होगा। अब आपके सामने मूल्यांकन वर्ष चुनने का विकल्प आएगा। ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पर्सनल विकल्प पर जाना होगा। इतना करने के बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त फॉर्म का चयन करना होगा।


अगर आप नौकरी करते हैं तो आप वेतनभोगी वर्ग में आते हैं। ऐसे में आपको ITR-1 फॉर्म चुनना होगा. वेतनभोगी करदाता को पहले से भरा हुआ फॉर्म मिलेगा। इससे आप सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और एआईएस से डेटा मर्ज कर सकते हैं। रिटर्न का दावा करने से पहले अपने बैंक विवरण की जांच करें। सभी जरूरी बातें जांचने के बाद आपको आईटीआर सबमिट करना होगा। इस प्रक्रिया को करने के बाद आईटीआर को ई-वेरिफाई करना होगा। आप इसे बैंक विवरण की सहायता से आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। आयकर विभाग कुछ ही दिनों में आईटीआर प्रोसेस कर देता है. एकनॉलेजमेंट नंबर की मदद से आप आसानी से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।

(pc rightsofemployees)



 


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