ITR Due Date Extension: आईटीआर दाखिल करने की तारीख बढ़ी है या नहीं? यहां जानें सरकार का ताजा अपडेट

Samachar Jagat | Saturday, 29 Jul 2023 10:26:17 AM
ITR Due Date Extension: Is the date for filing ITR extended or not? Know the latest update from the government here

इनकम टैक्स रिटर्न: पिछले दिनों आयकर विभाग की ओर से दिए गए अपडेट के मुताबिक, चार करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. हालांकि, कुछ करदाताओं का अब भी मानना है कि वित्त मंत्रालय द्वारा आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी जाएगी. वहीं, सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि आईटीआर दाखिल करने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.

आईटीआर की तारीख बढ़ाने की अपील
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स सरकार से आईटीआर की तारीख बढ़ाने की अपील कर रहे हैं. कई लोगों ने यह भी शिकायत की है कि रिटर्न दाखिल करने का प्रयास करते समय उन्हें ई-फाइलिंग वेबसाइट पर त्रुटियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, आयकर विभाग का मानना है कि जब तक ई-फाइलिंग पोर्टल में कोई बड़ी समस्या न हो, आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए.

ITR की आखिरी तारीख पर नया अपडेट
अंतिम तिथि बढ़ाने की याचिका हर साल करदाताओं की ओर से की जाती है। इससे पहले मूल्यांकन वर्ष 2022-23 की तय तारीख को भी आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान चलाया गया था. कुछ कर पेशेवरों का तो यह भी कहना है कि आईटीआर की देय तिथि स्थायी रूप से 31 जुलाई से 31 अगस्त कर दी जानी चाहिए।

सरकार तारीख आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है
हालांकि कई रिपोर्टों से इस बात की पुष्टि हुई है कि देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और मणिपुर में हिंसा के कारण लोगों को हुई समस्याओं के प्रति सहानुभूति होने के बावजूद सरकार तारीख बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. 26 जुलाई तक दाखिल रिटर्न के आधार पर यह स्पष्ट है कि करदाताओं को किसी भी एक्सटेंशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। 31 जुलाई की डेडलाइन खत्म होने में अभी तीन दिन बाकी हैं. इसलिए जिन करदाताओं ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अपना रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए.

ई-फाइलिंग वेबसाइट के आंकड़ों से पता चला है कि 26 जुलाई तक 4.75 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं। इसके अलावा, 4.2 करोड़ करदाताओं के आईटीआर को सत्यापित किया गया है।

आईटीआर कहां दाखिल करें और ध्यान रखने योग्य बातें
आप अपना रिटर्न सीधे ई-फाइलिंग वेबसाइट पर या किसी टैक्स-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं। ये वेबसाइटें रिटर्न दाखिल करने के लिए मामूली शुल्क लेती हैं। आप अपनी ओर से रिटर्न दाखिल करने के लिए सीए की मदद भी ले सकते हैं।

(pc rightsofemployees)



 


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