ITR Filing: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! अब 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करने पर मिलेंगे ये फायदे

Samachar Jagat | Wednesday, 10 May 2023 02:50:24 PM
ITR Filing: Big news for taxpayers! Now you will get these benefits if you file ITR before July 31

31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना : किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को निर्धारित समय सीमा के भीतर आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक, देर से आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है. आइए जानते हैं कि 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करने के क्या फायदे हैं।


डेडलाइन तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर पेनाल्टी

अगर आपने आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो नियमों के मुताबिक आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा आईटीआर फाइलिंग में देरी होने पर आपको टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।

आईटीआर काम आता है

अगर आप लगातार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक आपको आसानी से लोन देने को तैयार हो जाता है. ITR किसी भी प्रकार के लोन अप्रूवल के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 70 और 71 भी किसी भी वर्ष में हानि को अगले वर्ष तक ले जाने का प्रावधान करती है। इसका मतलब है कि आप अपने नुकसान को अगले असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।

सरकार छूट देती है

जब आप ITR फाइल करते हैं तो सरकार आपको कुछ छूट देती है। इससे करदाताओं को अपना बोझ कम करने में मदद मिलती है। यह ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए प्रेरित करता है।

(pc rightsofemployees)



 


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