Budget 2023: नई कर व्यवस्था मौजूदा से कितनी अलग है

Samachar Jagat | Wednesday, 01 Feb 2023 07:30:35 PM
Budget 2023: How the new tax regime is different from the existing one

बजट 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 7 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को अब पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत किसी भी आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले, पिछली आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपये थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा यह बड़ा आयकर उपहार है। वित्त मंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में अपने 87 मिनट के भाषण के दौरान कर संबंधी पांच उपायों की घोषणा की।

मंत्री ने घोषणा की कि 7 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को अब पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत किसी भी आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले, पिछली आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपये थी।

वित्त मंत्री ने टैक्स छूट की सीमा भी ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी। आइए मौजूदा और नए टैक्स स्लैब दोनों पर एक नजर डालते हैं।

एक नजर पुराने और नए इनकम टैक्स स्लैब पर।
2020 में, वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर की दर कम कर दी थी और कराधान उद्देश्यों के लिए नए स्लैब भी पेश किए थे। उस साल अपने 160 मिनट के बजट भाषण के दौरान, सीतारमण ने कहा था कि 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना होगा। 5 लाख से 7 लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों को 10 प्रतिशत कर का भुगतान करना पड़ता था।



 

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