Cash transaction Limit: इस रकम से ज्यादा कैश में न करें लेन-देन, नहीं तो लग सकता है 100 फीसदी तक जुर्माना

Samachar Jagat | Saturday, 16 Sep 2023 06:48:51 PM
Cash transaction Limit: Do not transact more than this amount in cash, Otherwise fine up to 100 percent may be imposed

नई दिल्ली। अगर आप रोजाना कैश में लेनदेन करते हैं तो उम्मीद है कि आप कैश में भुगतान से जुड़े नियम जानते होंगे।


लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा लेते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जुर्माना पैसे देने वाले पर नहीं बल्कि लेने वाले पर लगाया जाता है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा नियम है और इसे क्यों बनाया गया?

दरअसल, सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 269ST में यह प्रावधान किया है। आइए आपको बताते हैं कि सरकार यह नियम कब लेकर आई और इसमें क्या प्रावधान हैं।

धारा 269ST क्या है?

केंद्र सरकार ने 2017 में इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 269ST जोड़ा था. टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक, इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश नहीं ले सकता. इस कदम के पीछे सरकार का मकसद कालेधन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है.

ऐसे में अगर आप 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा की रकम कैश में ले रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल न करें. अब आप सोचेंगे कि अगर आप इसे कैश में नहीं ले सकते तो कैसे लें. आप 2 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि केवल बैंकिंग चैनलों, जैसे अकाउंट पेयी चेक, या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ले सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक में स्थानांतरित कर सकते हैं।


याद रखें, यदि आप 2 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के लिए सेल्फ चेक का उपयोग करते हैं, तो इसे भी नकद लेनदेन माना जाएगा और इस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम उपहार के रूप में मिलने वाली रकम पर भी लागू होता है. कोई भी व्यक्ति किसी विशेष अवसर पर किसी से 2 लाख रुपये से अधिक का नकद उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है। यह नियम किसी व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों से प्राप्त धन पर भी लागू होता है।

इन मामलों में नियम लागू नहीं होता.

आयकर अधिनियम की धारा 269ST सरकार, किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक द्वारा प्राप्त राशि पर लागू नहीं होती है।

कितना ठीक रहेगा?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST का उल्लंघन करने पर व्यक्ति पर लेनदेन की राशि के बराबर जुर्माना लगाया जाता है। यदि आपको धारा 269ST के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 2,10,000 रुपये मिलते हैं, तो आप पर ₹ 2,10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।



 


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