Promotion Reservation Case: संवर्ग के आधार पर रोस्टर बनाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Samachar Jagat | Monday, 19 Sep 2022 03:09:49 PM
Promotion Reservation Case: High Court seeks response from the government in the matter of making roster on the basis of cadre

नैनीताल | उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राजकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के लिए संवर्ग के आधार पर रोस्टर बनाए जाने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। अदालत ने सरकार से यह भी पूछा है कि इरशाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया। इस मामले को उत्तराखंड सचिवालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्मिक संगठन की ओर से चुनौती दी गयी है। इस प्रकरण पर सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ में हुई।

संगठन के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिह की ओर अदालत को बताया गया कि शीर्ष अदालत ने 28 जनवरी, 2021 को जनरैल सिह बनाम लक्ष्मी नारायण मामले में आदेश दिए थे कि राजकीय सेवाओं में राज्य सरकार पदोन्नति में आरक्षण के लिए संवर्ग आधारित रोस्टर तैयार करें, लेकिन सरकार की ओर से आज तक इस आदेश का पालन नही किया गया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि 2012 में इंदू कुमार पांडे कमेटी की रिपोर्ट ने भी माना था कि उत्तराखंड की राजकीय सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व कम है। इसी के मद्देनजर जस्टिस इरसाद हुसैन कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की ओर से 2016 सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गयी, लेकिन अभी तक कमेटी की रिपोर्ट को सरकार की ओर से सार्वजनिक नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान संगठन के प्रतिनिधि सत्यपाल सिह, विनोद कुमार व शकंर लाल मौजूद रहे। इस मामले में अगली सुनवाई 23 फरवरी, 2023 को मुकर्रर की गयी है।



 

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