बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक हटा दी है। दरगाह के भीतरी गर्भगृह में प्रवेश पर पाबंदी को गैरजरूरी माना और बैन हटा लिया। इसके साथ ही अब महिलाएं दरगाह में चादर चढ़ा सकेंगी। नौ जुलाई को दो जजों की बेंच में मामले में आखिरी सुनवाई हुई थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी हटी
न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता जाकिया सोमन, नूरजहां सफिया नियाज की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव मोरे ने हाई कोर्ट में पैरवी की। कानाडे और मोहिते डेरे की खंडपीठ ने कहा, हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध भारत के संविधान की धारा 14, 15, 19 और 25 का विरोधाभासी है। नियाज ने अगस्त 2014 में अदालत में याचिका दायर कर यह मामला उठाया था।
हाजी अली में महिलाओं के प्रवेश पर अदालत का फैसला 28 जून को