दुष्कर्म के आरोपी टैक्सी मालिक को 10 वर्ष की सजा

Samachar Jagat | Saturday, 27 Aug 2016 04:57:22 PM
Taxi owner accused of raping a 10-year sentence

औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला सत्र अदालत ने एक नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए टैक्सी मालिक को आज 10 वर्ष की सजा सुनाई। न्यायाधीश एसएल पठान ने आठवीं कक्षा में पढऩे वाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पाये गये टैक्सी मालिक को 10 वर्ष की सजा सुनाई।

अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील के अनुसार शहर के सिडको इलाके में रहने वाले आरोपी शेख शकील शेख जफर पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लडक़ी को पहले कार में घुमाने के लिए लिए ले जाता था। अप्रैल 2013 में उसने लडक़ी को घुमाने के लिए शहर के बाहर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

लडक़ी ने घटना की जानकारी बाद में अपनी मां को दी जिसके बाद 8 जुलाई 2013 को शिकायत दर्ज करायी गई। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील राजेन्द्र मुगडिया ने 19 गवाह अदालत में पेश किये जिसमें से तीन मुकर गये। (एजेंसी)

 



 

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