बीजिंग। चीनी संसद ने विवादित साइबर सिक्योरिटी कानून को आज लागू कर दिया। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने यह जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इस कानून पर अनेक देश, उद्योग जगत और मानवाधिकार समूह अपनी असहमति जता सकते हैं।
विदेशी मामलों के आलोचकों का कहना है कि इस कानून के लागू हो जाने के बाद विभिन्न देशों की सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनियों के बंद होने का खतरा मंडरा सकता है क्योंकि उन्हें संवेदनशीलता के दायरे में लाया जा सकेगा। इस कानून में विवादित डाटा को भी चीनी कंप्यूटरों के सर्वर में स्टोर करने का प्रावधान है।