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जयपुर। भजनलाल सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। इस योजना के तहत पशुपालक परिवारों के 42 लाख गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का रिस्क कवर किया जाएगा। ये बात पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित योजना की समीक्षा बैठक में कही है।
इस दौरान मंत्री जोराराम कुमावत ने योजना का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ ही उसकी बीमा पॉलिसी भी जारी की जाए जिससे यह काम अपने निर्धारित समयावधि में पूरा हो सके।
जोराराम कुमावत ने बजट 2025-26 की घोषणा के तहत नए रजिस्ट्रेशन के लिए इसी महीने ऑनलाइन आवेदन शुरू करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने बताया कि इस बार इस कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के उदेश्य से बीमा कंपनी को भी सर्वेयर की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है।
पशुपालक परिवारों को दी जाती है आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रदेश के जनआधार धारक पशुपालक पात्र होंगे। बीमा के लिए गोपालक क्रेडिट कार्ड धारक और लखपति दीदी पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमश: 16 और 12 प्रतिशत का आरक्षण है।
दुधारू पशु का नि:शुल्क बीमा किया जाएगा
चयनित पशुपालकों के दुधारू पशु (गाय, भैंस) या बकरी, भेड़ व ऊंट का नि:शुल्क बीमा किया जाएगा। लेकिन यह बीमा केवल उन्हीं पशुओं का होगा जो अन्य किसी योजना में बीमित नहीं हैं। यह बीमा एक वर्ष के लिए होगा और पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र और उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा, लेकिन अधिकतम राशि 40 हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।
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