- SHARE
-
जयपुर। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. करोड़ी लाल मीणा इन दिनों उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अमानक उर्वरकों व बीजों पर अंकुश लगाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अब उन्होंने सोमवार को शासन सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।
बैठक में किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि विनिर्माताओं और निर्माताओं के निरीक्षण के दौरान अनियमित्ता पाए जाने पर कृषि आदानों से संबंधित नियमों, अधिनियमों, उर्वरकर नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत बिक्री पर रोक, जब्ती, लाइसेंस निलंबन या निरस्तिकरण जैसी कार्यवाही की जा रही हैं।
उन्होंने इस दौरान निर्देशित किया कि कृषि विभाग से संबंधित जन समस्याओं के निराकरण हेतु एक पृथक कॉल सेंटर की व्यवस्था करें। जहां पर जन शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जा सकेगा।
सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं
कृषि मंत्री मीणा ने इस दौरान कहा कि किसानों को अमानक बीजों से बचाव के लिए जागरूक होना बेहद जरूरी है, उन्हें पंचायत स्तर, किसान मेलों, कृषि विभाग के जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। साथ ही स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र या कृषि अधिकारी से जानकारी लेकर ही बीज का चुनाव करें। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं, जैसे ‘ई-नाम’, आई-कृषि पोर्टल’ और ‘बीज निगरानी प्रणाली’, इन माध्यमों से किसान प्रमाणित बीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
किसान लॉट वाईज बिल अवश्य प्राप्त करें
उन्होंने कहा कि अगर किसी को अमानक बीज बेचने की जानकारी मिले, जो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय कृषि विभाग या पुलिस को दें, बीज अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, किसान लॉट वाईज बिल अवश्य प्राप्त करें ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
PC: dipr.rajasthan
अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें