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जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) शिखर अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के युवा स्वयं की एसएसओ आईडी और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना का उद्देश्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपए एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
साथ ही, अधिकतम 35 हजार रुपए की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।
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