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इंटरनेट डेस्क। देश में बहुत से स्थानों पर दुकानदार 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया के सिक्के लेने से साफ मना कर देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत दुकानदार द्वारा भारतीय मुद्रा यानी सिक्कों को लेने से इनकार करना एक कानूनी अपराध है।
आज हम आपको इस संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है आप उक्त दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर सख्त कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। आरबीआई नियम के तहत अगर ये साबित करने में सफल हो जाते हैं कि दुकानदार ने सिक्कों को लेने से मना कर दिया है, तो उनपर कार्रवाई होना तय है।
अगर कोई दुकानदार या व्यापारी सिक्के लेने से इनकार कता है तो आप तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या जिला प्रशासन में इसकी लिखित शिकायत दे सकते हैं। पुलिस इस संबंध में जांच कर सरकारी नियमों के उल्लंघन के तहत दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसका लाइसेंस तक रद्द कर सकती है।
PC: abplive
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