Toll Tax: फास्टैग के अभाव में नहीं देना पड़ेगा दोगुना शुल्क, 15 नवंबर से लागू होने जा रहा है नया नियम

Hanuman | Saturday, 04 Oct 2025 01:37:26 PM
Toll Tax: You will not have to pay double the toll fee in the absence of Fastag, a new rule is going to be implemented from November 15

इंटरनेट डेस्क। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसके अभाव में भी दोगुना टोल शुल्क देने से बच सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इस संबंध में वाहन चालकों को बड़ी राहत देने वाला है। अब मंत्रालय की ओर से टोल शुल्क भरने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नया बदलाव 15 नवंबर से लागू हो जाएगा।

नए नियम के तहत वाहनों में फास्टैग न होने पर यूपीआई से पेमेंट करने की अनुमति होगी। इसके माध्यम से वाहन चालक को फास्टैग न होने पर सवा गुनी यानी 1.25 गुना टोल टैक्स देना होगा।

नए नियम को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। मौजूदा समय में किसी वाहन में फास्टैग नहीं है या फिर उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं होने पर वाहन चालक को दोगुना भुगतान करना पड़ता था। 15 नवंबर से नया नियम लागू होते ही जुर्माना मात्र सवा गुना ही लगेगा।

PC:  patrika
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