लखनऊ | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले राजस्थान निवासी सरफराज की जमानत अर्जी को स्थानीय अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश डा अवनीश कुमार की अदालत में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव एवं धीरज सिह ने दलील दी कि गत 2 अगस्त को लखनऊ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी थाने में सुभाष कुमार ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि दो अगस्त को शाम 7:30 बजे यूपी 112 हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर पर शाहिद खान नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीन दिन के अंदर बम से मारने की धमकी दी गयी थी।
पुलिस ने इस मामले में 12 अगस्त को लोकेशन लेकर अभियुक्त शाहिद को राजस्थान से गिरफ्तार उसके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किये। अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपने चचेरे भाई शाहिद के नाम से मैसेज भेजा था। इसका मकसद मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देकर आमजन में दहशत पैदा करना था। अदालत ने कहा है कि यह मामला साइबर आतंकवाद से संबंधित है और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ अत्यंत गंभीर प्रकरण होने के कारण अभियुक्त को जमानत नहीं दी जा सकती है।