Employees Leave Policy: बड़ी खबर! लगातार इतनी छुट्टी लेने पर केंद्रीय कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी, यहां नोटिफिकेशन देखें

Samachar Jagat | Wednesday, 19 Apr 2023 02:43:43 PM
Employees Leave Policy: Big news! Central employees will lose their jobs if they take so much leave continuously, see notification here

कर्मचारी नियम: कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। दरअसल, सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों और पात्रता से जुड़े नियमों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए हैं। जिसके तहत बताया गया है कि अब इतनी छुट्टी लेने के बाद कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी.


निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी कर्मचारियों को अधिक छुट्टियां मिलती हैं। कई सरकारी कर्मचारी भी छुट्टियों को लेकर कंफ्यूजन करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अवकाश नियमों और पात्रता पर कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए।

इसमें आप छुट्टियों से जुड़े नियमों के बारे में जान सकते हैं। कर्मचारी यह भी पता लगा सकते हैं कि सरकारी नौकरी से लगातार कितने दिन की छुट्टी जा सकती है। आइए जानते हैं छुट्टियों से जुड़े नियमों के बारे में।

केंद्र सरकार ने जारी किए एफएक्यू-

एफएक्यू में छुट्टी की सामान्य पात्रता, छुट्टी रियायत के साथ छुट्टी नकदीकरण एलटीसी, अर्जित छुट्टी का नकदीकरण, निलंबन, बर्खास्तगी, हटाने पर छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी नकदीकरण पर ब्याज, अध्ययन अवकाश, अध्ययन अवकाश और पितृत्व अवकाश से संबंधित प्रश्नों की स्थिति स्पष्ट की गई है। .

लगातार पांच साल तक छुट्टी नहीं मिलेगी

केंद्रीय सिविल सेवा या सीसीएस अवकाश नियम 1972 के नियम 12(1) का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी को 5 साल की लगातार अवधि के लिए किसी भी प्रकार का कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा। आमतौर पर, विदेश सेवा के अलावा, पांच साल से अधिक की लगातार अवधि के लिए छुट्टी पर या बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का मतलब है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया है।

क्या है लीव इनकैशमेंट का नियम-

एफएक्यू में कहा गया है कि कर्मचारियों को पहले लीव इनकैशमेंट परमिशन लेनी होगी। जिसे LTC के साथ लेना सही रहेगा। हालांकि, कुछ मामलों में लीव इनकैशमेंट निर्धारित समय के बाद भी किया जा सकता है।

सिर्फ महिलाओं को मिलती हैं ये छुट्टियां-

केवल महिलाओं को ही बच्चे की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव मिलती है। अगर बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या महिला कर्मचारी को उसकी देखभाल के लिए विदेश जाने की जरूरत है तो कुछ आवश्यक प्रक्रिया के बाद यह अवकाश दिया जा सकता है।



 


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