Income Tax Deadline: मई में इनकम टैक्स के लिए हैं 4 डेडलाइन, एक भी चूके तो पड़ेगा भारी, देना होगा ज्यादा टैक्स और जुर्माना

Samachar Jagat | Friday, 28 Apr 2023 02:08:52 PM
Income Tax Deadline: There are 4 deadlines for income tax in May, if you miss even one, it will be heavy, you will have to pay more tax and fine

अप्रैल की शुरुआत के साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े तमाम बदलाव भी लागू होने लगे हैं। टैक्सपेयर्स को सबसे ज्यादा चिंता अपना आईटीआर फाइल करने की होती है, लेकिन इससे पहले भी टैक्स से जुड़ी कई अन्य डेडलाइन्स को पूरा करना जरूरी होता है।


इनकम टैक्स से जुड़े 4 कामों की डेडलाइन मई महीने में ही पड़ रही है. करदाताओं को ये सभी काम तय समय में निपटाने होंगे। अगर डेडलाइन मिस हो जाती है तो न सिर्फ आपको पूरा टैक्स देना होगा, बल्कि फाइन और लेट फीस भी देनी होगी।

आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए टैक्स से जुड़े काम और उसकी समय सीमा को लेकर एक कैलेंडर जारी किया है. इसमें सभी आवश्यक तिथियों का उल्लेख किया गया है और करदाता उसी के अनुसार अपना कर अनुपालन पूरा कर सकते हैं। आने वाले महीने में भी ऐसे कई टैक्स मामलों की डेडलाइन आने वाली है। अगर टैक्सपेयर्स इस डेडलाइन को मिस करते हैं तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ सकता है।

कंपनियों के लिए 7 मई की डेडलाइन

कंपनियों और फर्मों के लिए मई में पहली समय सीमा 7 तारीख को पड़ रही है। अप्रैल में एकत्रित टीसीएस और टीडीएस जमा करने की आखिरी तारीख 7 मई, 2023 है। यह टीडीएस कर्मचारियों की कमाई पर काटा जाता है, जिसे नियोक्ता हर महीने की 7 तारीख तक आयकर विभाग के पास जमा कर देता है। डेडलाइन मिस करने पर लेट फीस और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

15 मई कई मायनों में इनकम टैक्स की धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स का TDS सर्टिफिकेट 15 मई तक जारी करना अनिवार्य है, खासकर मार्च 2023 में। आयकर विभाग ने यह समय सीमा तय की है। इसके अलावा फॉर्म 24जी जमा करने की भी यही समय सीमा है। इसके साथ ही अप्रैल के लिए बिना चालान टीडीएस-टीसीएस जमा करने की समय सीमा भी 15 मई ही रखी गई है। इतना ही नहीं, मार्च तिमाही के लिए टीसीएस स्टेटमेंट जमा करने की समय सीमा भी 15 मई है।

30 मई तक कई चीजों को निपटाना जरूरी है।

ऐसे अनिवासी भारतीय जो भारत में अपनी कंपनी चलाते हैं, उनके लिए 30 मई तक फॉर्म 49सी का स्टेटमेंट जमा करना अनिवार्य है। यह फॉर्म वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए होगा। इसके अलावा धारा 194-आईए, 194एम, 194-आईबी और 194एस के तहत काटे गए टीडीएस का चालान स्टेटमेंट अप्रैल माह में जमा करने की भी यही समय सीमा है। इसके अलावा चौथी तिमाही का टीसीएस सर्टिफिकेट भी इसी तारीख को जमा करना होगा।

31 मई को कई महत्वपूर्ण कार्य

31 मई फॉर्म 61A के वित्तीय लेनदेन विवरण जारी करने की अंतिम तिथि है। धारा 285बीए के तहत रिपोर्ट करने योग्य मामलों का वार्षिक विवरण दाखिल करने की समय सीमा भी 31 मई है। अनिवासी भारतीय जो भारत में किसी भी कंपनी के एमडी, निदेशक, भागीदार, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक या सीईओ हैं, उन्हें भी 31 मई की समय सीमा दी गई है। पैन के लिए आवेदन करने के लिए।

(PC economics times)



 


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