ITR Fileing: अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो भी ITR फाइल करें, इससे आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं

Samachar Jagat | Saturday, 10 Jun 2023 02:40:06 PM
ITR Filing: File ITR even if your income is not taxable, You can get many benefits from this

ITR Fileing: वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन आ गया है. ऐसे में अगर आप वेतनभोगी हैं और आपकी सैलरी टैक्स स्लैब में आती है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है।

अगर आप बिना किसी पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आपके पास 31 जुलाई 2023 तक का समय है। वहीं, 31 दिसंबर तक आप जुर्माना देकर इसे फाइल कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों की सैलरी टैक्स स्लैब से बाहर है वे लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। सैलरी टैक्स स्लैब से कम होने पर भी ITR फाइल करने से कई फायदे मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में-

जरूरी दस्तावेजों की तरह काम कर सकते हैं

अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब से कम है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। इन दस्तावेजों को आप आय प्रमाण के तौर पर कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक से क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते समय आपको हर जगह आय प्रमाण की आवश्यकता होती है। ऐसे में आईटीआर फाइल करने के बाद आप इस डॉक्यूमेंट को इनकम प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

रिफंड क्लेम किया जा सकता है

कई बार कंपनियां लोगों की इनकम से टीडीएस काट लेती हैं, जबकि उनकी सैलरी टैक्स स्लैब से बाहर होती है। ऐसे में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके आसानी से अपने कटे हुए टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं। आयकर विभाग काटे गए टीडीएस को आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देता है।

वीजा के लिए आवेदन करना आसान

अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो वीजा के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वीजा आवेदन के लिए आईटीआर से जुड़े दस्तावेज मांगे जाते हैं। कई देशों का वीजा मिलने से पहले लोगों की आमदनी देखी जाती है। ऐसे में उन्हें उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है।

नुकसान का दावा कर सकता है

अगर आप तय सीमा के भीतर आईटीआर क्लेम करते हैं तो आप बिजनेस में कैपिटल गेन या लॉस के लिए क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, कैरी फॉरवर्ड लॉस का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है, जो एक ही वित्त वर्ष में तय समय पर ITR फाइल करते हैं।

(pc rightsofemployees)



 


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