ITR Fileing New Service: आईटीआर फाइल करने वालों के लिए खुशखबरी! सरकार इसी दिन से यह सुविधा शुरू करेगी

Samachar Jagat | Wednesday, 19 Apr 2023 02:42:34 PM
ITR Filing New Service: Good news for ITR filers! Government will start this facility from this day

ITR E-Filing 2023: अगर आप भी हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Retrun) फाइल करते हैं तो इस पूरी खबर को ध्यान से पढ़ें। वित्त वर्ष 2022-23 31 मार्च को पूरा हो चुका है, जिसके लिए जल्द ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ई-फाइलिंग शुरू होने की उम्मीद है.


मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि जानकार उम्मीद कर रहे हैं कि करदाता को अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में आईटीआर ई-फाइलिंग की सुविधा मिलने की उम्मीद है. करदाता वित्त वर्ष 2022-23 का आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल कर सकेंगे।

जून के पहले सप्ताह में फॉर्म-16 जनरेट होगा

हालांकि, वेतनभोगी वर्ग को आईटीआर फाइल करने के लिए जून के दूसरे सप्ताह का इंतजार करना होगा। दरअसल जून के पहले हफ्ते में कंपनियों की ओर से जून के पहले हफ्ते में फॉर्म-16 जनरेट कर दिया जाएगा। इसके बाद इसे कर्मचारियों को जारी किया जाएगा। मौजूदा समय में वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने का कोई विकल्प नहीं है।

जून के मध्य से आईटीआर फाइलिंग में आएगी तेजी

जानकारों का कहना है कि वेतनभोगी वर्ग को आईटीआर फाइल करने के लिए अभी तक इंतजार करना होगा। वेतनभोगी लोग आमतौर पर फॉर्म-16 जारी होने के बाद ही आईटीआर फाइल करते हैं। यह फॉर्म हर बार जून के पहले दो हफ्तों में जारी किया जाता है। यही वजह है कि हर साल जून के मध्य से आईटीआर फाइलिंग में तेजी आती है। जून के मध्य से आप 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। उम्मीद है कि मई के पहले सप्ताह से आईटीआर फाइलिंग शुरू हो जाएगी।

बिना पेनाल्टी के आईटीआर फाइल किया जाएगा

आयकर अधिनियम के तहत, किसी भी व्यक्ति या संस्था को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आयकर विभाग के पास अपना आईटीआर जमा करना आवश्यक है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख तक आप बिना किसी पेनाल्टी के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। करदाता आयकर विभाग की वेबसाइट पर 'डाउनलोड' विकल्प के माध्यम से आईटीआर ऑफ़लाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। इस माध्यम से आईटीआर फाइल किया जा सकता है।

कुल 7 तरह के आईटीआर फॉर्म

आपको बता दें कि कुल 7 तरह के आईटीआर फॉर्म होते हैं। यह एक व्यक्ति विशेष, व्यवसायी, कंपनी और व्यवसाय के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए, जब आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए गलत ITR फॉर्म (ITR Form) का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ITR डिफेक्टिव हो जाएगा. अगर ऐसा होता है तो विभाग आपको दोबारा रिटर्न फाइल करने का नोटिस भेजेगा। आइए जानते हैं कौन कौन-सा ITR फॉर्म भर सकता है?

ITR-1: 50 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यक्ति भर सकते हैं.

आईटीआर-2: यह फॉर्म वे लोग भरते हैं जो अपनी आवासीय संपत्ति से कमाते हैं।

ITR-3: बिजनेसमैन, इक्विटी अनलिस्टेड शेयरों में निवेश, किसी कंपनी में पार्टनर के तौर पर काम कर रहे हैं तो आप ITR फॉर्म 3 भर सकते हैं. ब्याज, सैलरी, बोनस, कैपिटल गेन, हॉर्स रेस से इनकम होने पर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं. , लॉटरी, एक से अधिक संपत्ति से किराये की आय।

आईटीआर 4: व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए है। अगर आपकी आय आपके व्यवसाय या किसी पेशे से है, जैसे डॉक्टर-वकील की आय, वेतन या पेंशन से 50 लाख से अधिक कमाने वाले इस फॉर्म को भरें। अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपकी सालाना आय 50 लाख से ज्यादा है तो भी आप यह फॉर्म भर सकते हैं।

आईटीआर 5: यह फॉर्म उन संस्थाओं के लिए है जिन्होंने खुद को फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई के रूप में पंजीकृत किया है।

आईटीआर 6 या 7: जिन कंपनियों को आयकर अधिनियम की धारा-11 के तहत छूट (धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति से आय) नहीं मिलती है, उनके लिए आईटीआर फॉर्म 6 होता है। इसे केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया जा सकता है।



 


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