Railway ticket cancellation Refund Rules: इन 2 कारणों से ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर मिलेगा पूरा रिफंड, रेलवे लौटाता है पूरा पैसा

Samachar Jagat | Monday, 17 Jul 2023 09:44:58 AM
Railway ticket cancellation Refund Rules: Get full refund on cancellation of train ticket, due to these 2 reasons railway returns full money

रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर ट्रेन किसी कारण से रद्द हो जाती है या 3 घंटे या उससे ज्यादा देर से चल रही है तो यात्री टिकट रद्द कराकर पूरा रिफंड प्राप्त कर सकता है। आइये जानते हैं कैसे?

भारतीय रेलवे ट्रेनों के रद्द होने या देरी से चलने पर टिकट रद्द कराने पर यात्रियों को पूरा रिफंड देता है। हालाँकि, अधिकांश यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं होती है। चूंकि इस समय देश के कई हिस्से बारिश की चपेट में हैं और ऐसे में सड़क से लेकर रेल यातायात तक बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

उत्तर भारत में बारिश के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है तो कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है. इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अगर आप भी ऐसे समय में ट्रेन टिकट कैंसिल कराकर पूरा रिफंड पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना होगा।

रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होती है तो आप अपने टिकट का पूरा रिफंड पाने के हकदार हैं। ऐसे में आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं. काउंटर टिकटों के लिए, टिकटों को रद्द करने के लिए आरक्षण काउंटर पर जाने की सलाह दी जाती है। यदि आपने अपना टिकट आईआरसीटीसी के माध्यम से ऑनलाइन खरीदा है, तो वेबसाइट पर दिए गए रद्दीकरण चरणों का पालन करें।

ऑनलाइन टीडीआर फाइल करें: यदि चार्ट तैयार होने के बाद आपकी ट्रेन लगातार लेट हो रही है, तो टिकट रद्द करने के लिए टीडीआर फाइल करें। आईआरसीटीसी वेबसाइट पर लॉग इन करें और अपना टिकट रद्द करने के लिए आवश्यक चरणों का पालन करें।


इसके अलावा, अगर भारतीय रेलवे द्वारा कोई ट्रेन रद्द कर दी जाती है, तो यात्रियों को स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से पूरा रिफंड मिलता है। ऑनलाइन खरीदे गए ई-टिकट की राशि 3 से 7 दिनों के भीतर बैंक खाते में आ जाती है। पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) काउंटर टिकट के लिए यात्रियों को संबंधित पीआरएस काउंटर से रिफंड लेना होगा। इस रिफंड का दावा करने के लिए यात्रियों को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के 3 दिनों के भीतर टिकट सरेंडर करना होगा।

आईआरसीटीसी ने पहले घोषणा की थी कि यात्रियों को रद्द की गई ट्रेनों के लिए स्वतंत्र रूप से टिकट रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें स्वचालित रूप से पूरा रिफंड मिल जाएगा। जब कोई ट्रेन रद्द हो जाती है तो रेलवे कोई शुल्क नहीं लेता है। याद रखें कि ये नियम केवल तभी लागू होते हैं जब ट्रेन खराब मौसम या अन्य अपरिहार्य कारणों से विलंबित या रद्द हो जाती है। निजी कारणों से टिकट रद्द कराने पर अलग प्रक्रिया अपनानी होगी।

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