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इंटरनेट डेस्क। केन्द्र सरकार की ओर से नीट दोबारा परीक्षा के कारण टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया गया अस्थायी बैन जारी रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए बड़ा झटका है।
खबरों के अनुसार, जस्टिस तेजस करिया ने आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज का दिया है। इस प्रकार कोर्ट ने 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में फैसला सुनाया कि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत प्रक्रिया का पालन किया है। इन आदेशों में सोच-समझकर निर्णय न लेने जैसी कोई कमी नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी बोल दिया कि सरकार के पास सेक्शन 69ए के तहत टेलीग्राम तक पहुंच पर रोक लगाने का निर्देश देने का अधिकार है।
PC: reuters
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