राजगढ़। मध्यप्रदेश के राजगढ जिले की एक अदालत ने लगभग तीन वर्ष पूर्व जनपद सदस्य की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए एक आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व जनपद सदस्य जगदीश मेहर की हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी मनोज यादव को उम्रकैद की सजा के साथ एक हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने पैसे की उधारी को लेकर जगदीश की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अभियोजन के अनुसार छह मई 2014 की शाम जगदीश मेहर अपनी बोलेरो से दीपक एवं ब्यावरा में काम कर रहे दो कारीगरों को लेकर पीपल चौराहे पर आया। यहां दोनों कारीगर उतर गए। जगदीश ने मनोज यादव निवासी भगदौरहाट को फोन किया और उससे मिलने की बात कही। रेल्वे पुलिया के आगे मनोज यादव जगदीश को मिला।
जगदीश मेहर ने उससे पैसे का तकाजा किया जो उसने उधार दिए थे। मनोज ने कहा कि खुरी के पास उसका एक रिश्तेदार डेढ़ लाख लेकर आ रहा है। जब खुरी पहुंचे तो वहां कोई नहीं आया। जगदीश ने मनोज से पूछा कि कहां है तुम्हारा रिश्तेदार मुझे अभी चार लाख चाहिए। मनोज ने कहा कि वह आया था और बाइक लेकर वापस चला गया। चलो उसके पास ही चलते है।
मनोज जगदीश के पास बैठकर उसकी बोलेरो गाड़ी चलाने लगा। कुछ दूर रूककर खुरी गांव के समीप हाईवे पर मनोज ने चलती गाड़ी में जगदीश को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया। -(एजेंसी)