पटना की एक सत्र अदालत ने जाली नोटों की तस्करी के मामले में आज एक तस्कर को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ नौ लाख रूपयों का जुर्माना भी किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.एन.त्रिपाठी ने मामले में सुनवाई के बाद गोपालगंज जिले के यादव पिपरा निवासी जितेन्द्र सिह को जाली नोटों का व्यापार और तस्करी करने के मामले में भारतीय दंड विधान और विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को चार साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले में अनुसार साल 2014 में बिहार और उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर दोषी जितेन्द्र को पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या पांच से गिरफ्तार किया था। दोषी हजार और पांच सौ रूपये के कुल सात लाख पचास हजार के जाली नोट लेकर पश्चिम बंगाल के मालदा से फरक्का एक्सप्रेस से पटना आया था। एटीएस की टीम ने दोषी के पास से एक थैले में एक हजार रूपये के तीन बंडल और पांच सौ रूपये नौ बंडल बरामद किया था जो सभी जांच में जाली पाये गये थे।