Lakhimpur Case: : आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को न्यायालय ने किया खारिज

Samachar Jagat | Monday, 18 Apr 2022 11:25:33 AM
Lakhimpur Case: Court overrules Allahabad High Court's decision to grant bail to Ashish Mish

नई दिल्ली:  उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्बारा दी गई जमानत सोमवार को रद्द कर दी। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति हिमा कोहली की विशेष पीठ ने आरोपी को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को भी कहा। मिश्रा की जमानत रद्द करवाने के लिये दायर किसानों की याचिका पर शीर्ष अदालत ने चार अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रखा था।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हिसा के दौरान आठ लोग मारे गए थे। यह हिसा तब हुई थी जब किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक वाहन जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे, उसने चार किसानों को कुचल दिया था।

घटना के बाद गुस्साए किसानों ने वाहन चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी। इस दौरान हुई हिसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। केंद्र के अब निरस्त किए गए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे विपक्षी दलों और किसान समूहों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश था। 



 

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