कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उच्च न्यायालय ने पशु तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल को सीबीआई के समक्ष पेश होने से कोई ढील नहीं दी और याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की पीठ ने कहा कि उसे सीबीआई नोटिस के संबंध में अनुब्रत मंडल को राहत देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय की एकल पीठ के पहले के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता।
बता दें कि सीबीआई अनुब्रत मंडल के खिलाफ पशु तस्करी मामले की जांच कर रही है। बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली मंडल की याचिका खारिज कर दी। दरअसल, टीएमसी की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल ने इस महीने की शुरुआत में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल पीठ के आदेश को अपनी खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। मंडल के वकीलों ने अदालत में दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को कई बीमारियां थीं।
अनुब्रत मंडल के वकीलों ने आग्रह किया था कि सीबीआई को बीरभूम जिले के बोलपुर स्थित उनके आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे पूछताछ करने का निर्देश दिया जाए। लेकिन उच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ ने टीएमसी नेता की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि अनुब्रत मंडल ममता बनर्जी के लिए बेहद खास माने जाते हैं।